Mukhyamantri Vayoshri Yojana: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 16 फरवरी, 2024 को वयोश्री योजना शुरू की। गरीबी, विकलांगता और बुढ़ापे के कारण बुजुर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हुए, सरकार ने उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यह योजना शुरू की।
वयोश्री योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता करना है। इस राशि का उद्देश्य उन्हें ऐसे सहायक उपकरण खरीदने में मदद करना है जो उनकी विशिष्ट शारीरिक अक्षमताओं को पूरा करते हैं, जिससे वे अधिक स्वतंत्र और आराम से रह सकें।
वयोश्री योजना के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्तियों को महाराष्ट्र का वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए जो 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। यह योजना 3000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उपयोग उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
वयोश्री योजना के तहत वित्तीय सहायता Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धति के माध्यम से पात्र वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खातों में सीधे वितरित की जाती है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति वयोश्री योजना फॉर्म प्राप्त करके और आवश्यक दस्तावेज पूरा करके आवेदन कर सकते हैं।
वयोश्री योजना के लिए आवेदन करने पर विचार करने वालों के लिए, यह लेख योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड, लाभ और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है।
Mukhyamantri Vayoshri Yojana 2024
योजना का नाम | Mukhyamantri Vayoshri Yojana |
योजना की शुरुवात | महाराष्ट्र अंतरिम बजट 2024 |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
लाभ | वरिष्ठ नागरिको को 3000 रुपये मिलेंगे |
लाभार्थी | राज्य के वरिष्ठ नागरिक |
आयु सिमा | 65 वर्ष या उससे अधिक |
उद्देश्य | राज्य के वरिष्ठ नागरिको को वित्तीय मदद करना और अपंग उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना |
मिलने वाली धनराशि | 3000 रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://www.india.gov.in/spotlight/rashtriya-vayoshri-yojana |
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Kya Hai?
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹3,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बढ़ती हुई वृद्ध आबादी का समर्थन करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 10-12% है। सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
Mukhyamantri Vayoshri Eligibility Criteria
- आयु: 65+ वर्ष (31/12/2023 तक)
- निवास: महाराष्ट्र राज्य
- दस्तावेज:
- आधार कार्ड/वोटर कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय: पारिवारिक आय < ₹2 लाख
- बैंक खाता: नेशनल बैंक
Mukhyamantri Vayoshri Documents Required
- आधार कार्ड/मतदान कार्ड
- नेशनल बैंक का बैंक पासबुक विवरण
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व-घोषणापत्र
- पहचान पत्र साबित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज
Mukhyamantri Vayoshri Online Apply Kaise Kare?
Mukhyamantri Vayoshri Online Apply Online:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: वयोश्री योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
2. रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें: “Vayoshri Yojana Registration Maharashtra” विकल्प ढूँढ़ें और उस पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भरें: पंजीकरण फ़ॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और उसे जमा करें।
4. वेबसाइट पर लॉग इन करें: अपने पंजीकरण क्रेडेंशियल का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करें।
5. आवेदन फ़ॉर्म तक पहुँचें: “Vayoshri Yojana Form Online Apply” विकल्प पर क्लिक करें।
6. व्यक्तिगत विवरण प्रदान करें: अपना नाम, पता, पिता का नाम, आयु और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
7. बैंक विवरण दर्ज करें: अपना बैंक खाता विवरण प्रदान करें।
8. दस्तावेज़ अपलोड करें: योजना की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
9. आवेदन जमा करें: आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Form PDF
Mukhyamantri Vayoshri Yojana Form PDF Download
1. फॉर्म प्राप्त करें: वयोश्री योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें या इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करें।
2. फॉर्म भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
3. फॉर्म जमा करें: पूरा आवेदन जमा करने के लिए अपने निकटतम समाज कल्याण कार्यालय में जाएँ।
Mukhyamantri Vayoshri Yojana FAQs
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना क्या है?
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹3,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बढ़ती हुई वृद्ध आबादी का समर्थन करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 10-12% है। सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
महाराष्ट्र में वयोश्री योजना के लिए कौन पात्र है?
वयोश्री योजना के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्तियों को महाराष्ट्र का वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए जो 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। यह योजना 3000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उपयोग उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।