PM Kusum Solar Yojana: सरकार किसानों को सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए 90% सब्सिडी दे रही है। इससे 3.5 मिलियन से ज़्यादा किसानों को ईंधन और बिजली बिलों पर पैसे बचाने में मदद मिलेगी। आवेदन करने के लिए, किसानों को पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यह लेख योजना, लाभ और आवेदन करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
PM Kusum Solar Yojana Overview
Name of the scheme | PM Kusum Solar Yojana |
---|---|
Launched By | Central Government of India |
Beneficiaries | Farmers of the India |
Application Process | Online |
Official Website | https://pmkusum.mnre.gov.in/ |
Objectives
- किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली प्रदान करें और ईंधन की खपत कम करें।
- शुष्क क्षेत्रों में किसानों को डीजल पंप और ईंधन की उच्च लागत के कारण सिंचाई में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुसुम सौर सब्सिडी योजना शुरू की है।
- किसान मुफ्त सौर ऊर्जा से फसलों की सिंचाई करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
Benefits
- किसान रियायती मूल्य पर सौर पंप प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ भारत के सभी किसान उठा सकते हैं।
- पंप की लागत का 90% सरकार वहन करती है, और किसान 10% का भुगतान करते हैं।
- 1.75 मिलियन डीजल पंपों को सौर पंपों से बदला जाएगा।
- इससे ईंधन की बचत होगी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना से बहुत अधिक सौर बिजली का उत्पादन भी होगा।
- किसानों को डीजल की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
Odisha Subhadra Yojana Form Fill Up in Odia
Components
- Solar Pumps: सरकार लोगों को पुराने पंपों की जगह सोलर पंप देगी।
- Solar Factory: सरकार सोलर पावर बनाने के लिए फैक्ट्री बनाएगी।
- Tubewells: सरकार सोलर पावर बनाने के लिए ट्यूबवेल को जोड़ेगी।
- Modernization: सरकार ईंधन का उपयोग करने वाले पुराने पंपों की जगह नए सोलर पंप लगाएगी।
Application Fees
जो किसान सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, वे पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें प्रति मेगावाट 5,000 रुपये और GST का शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करना होगा। अधिक जानकारी के लिए तालिका देखें।
MW | Application Fees |
---|---|
0.5mw | ₹2,500 + GST |
1mw | ₹5,000 + GST |
1.5mw | ₹7,500 + GST |
2mw | ₹10,000 + GST |
Eligibility Criteria
Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) योजना मुख्य रूप से किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हालांकि, इसमें कुछ अन्य पात्र श्रेणियां भी शामिल हैं:
- Individual farmers: इसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के किसान शामिल हैं।
- Groups of farmers: किसान इस योजना में भाग लेने के लिए सहकारी समितियाँ या संघ बना सकते हैं।
- Farmer Producer Organizations (FPOs): ये किसान द्वारा सामूहिक रूप से अपनी उपज का विपणन करने के लिए बनाए गए संगठन हैं।
- Panchayats: स्थानीय शासी निकाय भी इस योजना में भाग ले सकते हैं।
- Water User Associations (WUAs): जल प्रबंधन के लिए किसानों द्वारा बनाए गए संघ भी पात्र हो सकते हैं।
मुख्य पात्रता मानदंड:
- Land ownership: किसानों के पास सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए।
- Project capacity: सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के बीच होनी चाहिए।
- Grid connection: परियोजना को स्थानीय बिजली ग्रिड से जोड़ा जाना चाहिए।
Required Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- रजिस्ट्रेशन की कॉपी
- ऑथराइजेशन लेटर आदि
Online Registration
भारतीय किसान PM Kusum Solar Yojana के माध्यम से अपने खेतों के लिए सौर ऊर्जा की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका इस प्रकार है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://pmkusum.mnre.gov.in/
- अपना राज्य चुनें।
- “Online Registration” पर क्लिक करें और अपने विवरण (नाम, पता, आधार संख्या, फ़ोन नंबर) के साथ फ़ॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अपना आवेदन जमा करें और अपने रिकॉर्ड के लिए रसीद प्रिंट करें।
इसके बाद अधिकारी आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे और पात्रता की जाँच करने के लिए आपकी ज़मीन पर जा सकते हैं। अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो आपके खेत में सोलर पंप लगाया जाएगा।
FAQs
2024 में सोलर सब्सिडी कितनी होगी?
आम तौर पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी देती है।
कुसुम योजना में 5HP सोलर पंप की लागत कितनी है?
कुसुम योजना में 5HP सोलर पंप की कुल लागत लगभग 2.50 लाख रुपये के आस-पास होती है.
How much subsidy on PM Kusum Yojana?
- Component A: 40 paise/kWh or Rs. 6.60 lakh/MW/year for the first 5 years.
- Component B & C: 30% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower.
- Component B & C in Northeastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep, and A&N Islands: Central Financial Assistance (CFA) subsidy of 50% of the benchmark cost / the tender cost, whichever is lower.